स्वर्णिम भारत न्यूज़ संवाददाता, मेरठ। शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माणों को लेकर 10 वर्ष पूर्व दिए गए हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल मार्केट 661/6 कांप्लेक्स को तीन माह में अवैध निर्माण को खाली कर दो सप्ताह में ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। भे-उपयोग परिवर्तित कर हुए 1400 से अधिक निर्माण पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।
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